मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 बिहार | Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 Bihar
आवेदन की आखिरी तिथी – 16 अगस्त 2024 अपराह्न 5:00 बजे तक
Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 Bihar: बिहार के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को रोजगारपरक बनाने के लिए बिहार सरकार, “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 बिहार” लेकर आई है। जिसमें लोगों को 10 लाख रूपये का ऋण एवं उधोग विभाग द्वारा 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। आवेदनकर्ता का बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साल 2016 में की थी।
इस योजना के अंतर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम 10 लाख रूपये का 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत अन्य सामान्य प्रावधानों के साथ ऋण पर मात्र एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान कियिा गया है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई 25 हजार रूपये की दर सवे व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25: Overview
Article For | Bihar Udyami Yojana 2024-25 |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना |
विभाग का नाम | उद्योग विभाग बिहार सरकार |
श्रेणी | सरकारी योजना |
लोन राशि | अधिकतम 10 लाख रूपये |
सब्सिडी | अधिकतम 5 लाख रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in |
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 महत्वपूर्ण तारीखें
Activity | Important Dates |
Application Starting Date | 01 July 2024 |
Bihar Uydami Yojana Last Date to Apply | 16 August 2024 (Extended) |
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ
विवरण | राशि |
लोन की अधिकतम राशि | ₹10,00,000 |
स्वीकृत राशि का 50% अनुदान/सब्सिडी अधिकतम | ₹5,00,000 |
लोन चुकाने की अवधि | 7 वर्ष (84 समान किश्तों) में |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है? (What is Mukhyamantri Udyami Yojana?)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के युवाओं के बीच उधमिता / स्व – रोजगार को बढ़ावा देना है। राज्य के युवाओं द्वारा स्व – रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेट्रल सिक्यूरिटी एवं मार्जिन मानी के लिए राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है इसी को ध्यान में रखते हुए उधोग विभाग बिहार पटना के द्वारा राज्य के युवाओं को स्व – रोजगार / उधोग स्थापित करने हेतु इसे शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवा/युवतियों को रोजगारपरक बनाना है और राज्य में नए उद्यमों को बढ़ाना है। यह योजना, जिसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा देती है, प्रभावी रूप से 5 लाख रुपये की छूट मिलती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के मुख्य केंद्र बिंदु:
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवा/युवतियों को रोजगारपरक बनाना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा वर्ग को स्वरोजग़ार के लिए प्रेरित करना।
- 10 लाख रुपये तक के ऋण और 50% सब्सिडी।
- स्टार्ट-अप से सम्बंधित जरुरी प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराना।
- वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति।
- कोलेट्रल फ्री ऋण।
- योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फण्ड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
योजना के लाभार्थियों की आवश्यक योग्यता:
- यह योजना केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/बेरोजगार युवा/महिलाओं ही आवेदन कर सकती हैं।
- शैक्षणिक योग्यता: कम – से – कम 10 + 2 या इंटरमीडिएट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकछ उत्तीर्ण हो।
- आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
- स्वामित्व के मामले में, आवेदक के पास व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) होना चाहिए। क्योकि पात्र अभ्यर्थी को लोन की राशि सीधे चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इकाई प्रोपराइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP या Pvt. Ltd. Company हो।
- प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा।
- आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। विकल्प के तौर पर वह प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कोई भी विकल्प चुन सकता है।
बिहार उद्यमी योजना के लिए जरूरी कागजात:
- आवेदक का आधार कार्ड
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम पर)
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- स्कैन किए गए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर (JPG 120 KB)
- बैंक पासबुक (बचत/चालू)
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)
- शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (जैसे इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाणपत्र)
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं और एक बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं जिसमें बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा आदि इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन हेतु सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जिसका सीधा लिंक नीचे इस लेख में दिया गया हैं।
दिया गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, वहां आपको मांगी गयी जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्यवसाय, आवेदन का प्रकार, लिंग, आदि की जानकारी दर्ज कर “ओटीपी प्राप्त करें” के बटन पर क्लिक करें।
ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगी। इसके बाद आपको वेबसाइट पर वापिस जा कर लॉगिन रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा।
लॉगिन होने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें और इसके साथ सभी दस्तावेज को अपलोड करें।
दी गयी जानकारी की जाँच कर ले और अंत में फाइनल फॉर्म सबमिट करें।
जमा किये गए फॉर्म का प्रिंट निकलवा कर अपने पास सुरक्षित रख लें।